Bhopal News: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद आखिर क्यों शहर से हटने लगे बैनर-पोस्टर

Bhopal Lok Sabha Chunav: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद शहर में आचार संहिता लागू होते ही भोपाल जिला प्रशासन में बड़ी कार्रवाई की है दरअसल नगर निगम द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब तक निगम अमले ने करीब 1000 से ज्यादा 180 फ्लेक्स, बैनर, झंडे पोस्टर पंपलेट और अन्य प्रकार की सामग्री हटाने की कार्रवाई की है।

भोपाल कलेक्टर ने जानकारी दे तो बताया कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति पर लेखन करता है तो उसे पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शिकायत मिलती है तो 100 मिनट के अंदर उसका समाधान किया जाएगा।

Announcement of Lok Sabha elections 2024 banners and posters started being removed from the city

ध्वनि विस्तारक यंत्र रहेंगे प्रतिबंधित

कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, राजनीतिक दलों के सदस्य और समर्थक आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सिर्फ ध्वनि मानक 10 डीबीए तक कर सकेंगे। यह सुबह 8:00 से रात 10:00 बजे तक ही अनुमति लेकर उपयोग कर सकते हैं।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किसी भी लोक स्थल में टेप या अन्य प्रकार के पूर्व से रिकार्ड की संगीत या आवाज को बजाने के लिये नहीं किया जाए। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिनियम की कंडिका 2 घ के तहत समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता हैं।

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