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अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भोपाल में एक्शन, राजा भोज एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट व अवैध मीट दुकानों पर सख्ती

Bhopal news: गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विमानन सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 27 मैरिज गार्डनों को नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि इनमें शादी समारोहों के दौरान लेजर लाइट्स और हाई-इंटेंसिटी फायरवर्क्स का उपयोग हो रहा था, जो विमान की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए खतरा बन रहा था। इसके साथ ही, हवाई अड्डे के आसपास अवैध मीट दुकानों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसमें शुक्रवार को 5 दुकानों को सील कर दिया गया।

Ahmedabad plane crash Strictness on laser lights and illegal meat shops near Raja Bhoj Airport

अहमदाबाद हादसे ने बढ़ाई सतर्कता

12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (फ्लाइट AI171) टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। इस त्रासदी ने विमानन सुरक्षा के प्रति लापरवाही के गंभीर परिणामों को उजागर किया। हादसे के बाद भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा मानकों को और सख्त करने का निर्णय लिया गया।

मैरिज गार्डनों पर लेजर लाइट का खतरा

भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे के 5-10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 27 मैरिज गार्डनों में शादी समारोहों के दौरान लेजर बीम और हाई-इंटेंसिटी फायरवर्क्स का उपयोग चिंता का विषय बना हुआ है। बैरागढ़ के एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि ये लेजर लाइट्स 150-200 मीटर तक आसमान में प्रोजेक्ट होती हैं, जबकि कुछ फायरवर्क्स 500 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये दोनों ही विमान की लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान पायलटों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि लेजर बीम पायलटों की आंखों को चकाचौंध कर सकती हैं।

9 अप्रैल 2025 को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत हवाई अड्डे से मुबारकपुर चौराहा और संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी, और स्काई फायरवर्क्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद, कई मैरिज गार्डन संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे थे। शुक्रवार को एसडीएम राय ने इन 27 गार्डनों को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर गार्डनों को सील कर दिया जाएगा।

हवाई अड्डे के निदेशक की चेतावनी

राजा भोज हवाई अड्डे के निदेशक रामजी अवस्थी ने कहा कि लेजर बीम और तीव्र रोशनी के उपयोग से पायलटों को विमान उतारने और उड़ान भरने में गंभीर परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अब सख्ती और बढ़ाई जाएगी। अवस्थी ने जोर देकर कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नियमित निरीक्षण के लिए टीमें गठित की जा रही हैं, जो मैरिज गार्डनों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी।

अवैध मीट दुकानों पर कार्रवाई

हवाई अड्डे के आसपास अवैध मीट दुकानों के कारण बढ़ती पक्षी गतिविधि भी एक बड़ी समस्या है। खुले में मांस बेचने और कचरा फेंकने से कौवे और अन्य पक्षी आकर्षित होते हैं, जो विमान के लिए खतरा बनते हैं। भोपाल नगर निगम (BMC) ने शुक्रवार को सीटीओ बैरागढ़, वार्ड 2, जोन 20 में 5 अवैध मीट दुकानों को सील कर दिया। निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमित निरीक्षण कर ऐसी दुकानों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। विमानन सुरक्षा नियमों के अनुसार, हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में खुले में मांस बेचना या कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

अवैध निर्माण पर भी नजर

शुक्रवार को एसडीएम रविशंकर राय, BMC के मुख्य सिटी प्लानर अनूप गोयल, और अन्य अधिकारियों ने राजा भोज हवाई अड्डे का दौरा किया और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे अवैध रूप से चल रही मीट दुकानों और अवैध निर्माणों का जायजा लिया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि टीमें नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करें और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। इसके अलावा, बिल्डिंग परमिशन और अन्य टीमें अवैध निर्माणों की जांच के लिए मैदान में उतरेंगी Laboratorio

सख्त कार्रवाई का निर्देश

कलेक्टर सिंह ने कहा कि अहमदाबाद हादसे ने विमानन सुरक्षा के महत्व को और स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जिनमें राजस्व, पुलिस, और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से सतर्कता की अपील

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे विमानन सुरक्षा नियमों का पालन करें। खुले में मांस या कचरा फेंकना, लेजर लाइट्स का उपयोग, और ऊंचे फायरवर्क्स का इस्तेमाल न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह विमानों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। नागरिकों से अनुरोध है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें।

संपर्क: सायबर क्राइम या अन्य शिकायतों के लिए भोपाल सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 9479990636 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।

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