खुशखबरी! ई-चालान पर 50% छूट दे रहा ये राज्य, 11 फरवरी तक करें भुगतान
अगर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आपके वाहन का भी ई-चालान हुआ है तो आपके लिए बड़ी खबर है। यह राज्य ई-चालान के भुगतान के लिए 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है।

पूरे कर्नाटक में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दायर किए गए ई-चालान शुल्क में राज्य सरकार ने 11 फरवरी से पहले जुर्माना लगाने पर 50 प्रतिशत छूट देने का वादा किया है। अनसुलझे मामलों के बैकलॉग से छुटकारा पाने के लिए यह एक बार की कार्रवाई है। परिवहन विभाग की अवर सचिव पुष्पा वी.एस. ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ई-चालान के मामले वे होते हैं जो ट्रैफिक कैमरों द्वारा उल्लंघन का पता चलने पर दर्ज किए जाते हैं।
हाल ही में कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू किए जाने को लेकर सिफारिश लागू की गई थी। जिसके तहत परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त ने समाधान के रूप में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट का सुझाव दिया है।
इस संबंध में आदेश परिवहन विभाग की अवर सचिव पुष्पा वीएस ने गुरुवार को जारी किया। आपको बता दें कि ई-चालान के मामले तब दर्ज किए जाते हैं, जब यातायात निगरानी कैमरों में उल्लंघन पकड़े जाते हैं। बेंगलुरु के विशेष आयुक्त (यातायात) डॉ. एम.ए. सलीम ने कहा कि शहर में दो करोड़ से अधिक ई-चालान मामले हैं, जो कुल 500 करोड़ रुपए के जुर्माने तक हो सकते हैं। यह राज्य भर में लंबित ऐसे मामलों का 80% से अधिक है।
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आदेश के मुताबिक कोई भी वेबसाइट पर अपने वाहन के खिलाफ लंबित मामलों को चेक कर सकता है और भुगतान कर सकता है। हम शुक्रवार तक बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर इंटरफेस को अपडेट करेंगे और एक लिंक भी देंगे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ते हैं और वाहन पंजीकरण संख्या की जांच करते हैं और उस व्यक्ति के लिए एक नोटिस भेजते हैं, जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है। यह नोटिस पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक में यह पहली बार है जब इस तरह की छूट दी जा रही है।
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