यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद को जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया फैसला

प्रयागराज। यौन शोषण के आरोप में शाहजहांपुर जेल में बंद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें, चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले की एसआईटी की जांच चल रही है।

swami chinmayanand gets bail from allahabad high court in alleged rape case

क्या है यौन शोषण का पूरा मामला

शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे उसके एक दोस्त के साथ बरामद किया था। इस मामल में छात्रा के पिता ने 25 अगस्त को अपहरण और जान से मारने की धमकी की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं, चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा और उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

23 जनवरी फैसला सुरक्षित रखा था

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी यौन शोषण और रंगदारी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी पीड़ित छात्रा और चिन्मयानंद दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इससे पहले 23 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई थी। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच ने चिन्मयानंद द्वारा दाखिल मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था और जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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