संगीत सोम, कलराज मिश्र और स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Prayagraj news, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट ने मंत्री कलराज मिश्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य व विधायक संगीत सोम के कोर्ट में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। गौरतलब है कि मंगलवार को पीलीभीत के मामले में कलराज मिश्रा, कुशीनगर के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य व गौतमबुद्ध नगर मामले में संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई अलग-अलग हो रही थी, लेकिन तीनों ही मुकदमों में माननीयों की हाजिरी नहीं हुई, ना ही कोई माफी की अर्जी आई। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मुकदमों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।

संगीत सोम का मामला
गौतमबुद्ध नगर के जारचा थाने में 4 अक्टूबर 2015 को विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उन पर आरोप था कि विसहडा गांव में हत्या के बाद माहौल खराब था। इलाके में निषेधज्ञा लागू थी। उसे तोड़ते हुए संगीत सोम ने अपने पांच सौ समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और कीर्तन भवन में सभा की। इस मामले की सुनवाई में संगीत सोम को हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं आये। इस पर उनके विरूद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 11 मार्च 2019 को होगी।

कलराज मिश्रा का मामला
पीलीभीत में 28 मार्च 2009 को कलराज मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इन पर आरोप था कि जब वरूण गांधी कोर्ट में सरेंडर करने आये थे तो कलराज अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और निषेधज्ञा का उल्लंघन कर माहौल खराब किया था। इस मामले में लोकेन्द्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था और यह मामला अब प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में आया हुआ है, जहां मंगलवार को सुनवाई के दौरान कलराज मिश्रा हाजिर नहीं हुये तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुये गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। मुकदमे की अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2019 को होगी।

स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला
2012 में चुनावी माहौल के बीच तत्कालीन बसपा के कद्दावार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर में रैली की थी। उसी मामले में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरूद्ध 8 फरवरी 2012 को कुशीनगर के पडरौना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर आरोप है कि वहां आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। बिना अनुमति के लोगों को बसों में भरकर जनसभा स्थल पर ले जाया गया। इस मुकदमे पर सुनवाई के दौरान हाजिर न होने पर मौर्य के विरूद्ध भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2019 को होगी। इसी प्रकार पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में उनके हाजिर ना होने पर उनके विरूद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिये कहा गया है। रवींद्र शुक्ला पर तेजाब से एक व्यक्ति पर तेजाब डालकर जलाने आदि का मामला दर्ज है।
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