विवाहित बेटी भी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी की अधिकारी

इलाहाबाद। विवाह के बाद बेटियों को भी पिता की मृत्यु पर उनकी जगह नौकरी मिल सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत विवाहित महिलायें भी नौकरी पाने के लिए अर्ह हैं।

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Married girl can get job at the place of her father after his death

हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एनसी त्रिपाठी ने सपना साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने बिजली विभाग के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि शादीशुदा होने की वजह से उन्हें विभाग में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी नहीं दी जा सकती है।

सपना साहू ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर नौकरी देने का आवेदन किया था। लेकिन विभाग ने उन्हें भर्ती देने से इनकार कर दिया था। सपना के पिता की 10 जून 2012 में मृत्यु हो गयी थी।

सपना साहू के वकील सुनील कुमा शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि शादीशुदा होने के आधार पर महिला को नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट ने बिजली विभाग के फैसले को रद्द कर दिया।

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