मैनपुरी में छात्रा की मौत के मामले में HC सख्त, DGP तलब, जिला न छोड़ने का आदेश
प्रयागराज, 15 सितंबर: मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को तलब किया था। सुनवाई के दौरान डीजीपी गोयल इस मामले में सफाई नहीं दे पाए। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए गुरुवार को फिर कोर्ट में पेश होने और प्रयागराज न छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही डीजीपी को एसपी मैनपुरी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि एसपी मैनपुरी को हटाएं या जबरन सेवानिवृत्त करें।
हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की
यूपी के मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में महेंद्र प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। परिजनों ने 4 लड़कों, प्रिंसिपल के नाम एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एके ओझा की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी। इसके बाद पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।
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कोर्ट ने डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कल पेश होने को कहा
कोर्ट ने यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को तलब किया था। बुधवार को डीजीपी कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन कोई सफाई नहीं दे पाए। कोर्ट ने डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कल (गुरुवार) भी कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि मामले में छेड़छाड़ की गई है। गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने डीजीपी से कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई नहीं होने की सूरत में कोर्ट द्वारा सख्त कदम उठाने की बात कही है।