प्रयागराज: मंदिर-मस्जिद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, IG ने डीएम-एसएसपी को लिखा पत्र
प्रयागराज। मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान की अवाज से नींद में खलल पड़ने की शिकायत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने की थी। जिसके बाद मस्जिद से दो लाउडस्पीकर को हटा दिया गया था। तो वहीं, अब प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह ने चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि रात 10 से सुबह छह बजे तक धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर लाउस्पीकर पर रोक संबंधी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। आईजी ने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा है।

लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं: कोर्ट
आईजी केपी सिंह के मुताबिक, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने पिछले साल रमजान से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है।
वीसी के पत्र के बाद हुई कार्रवाई
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ रही है। जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर अफसरों ने पहल शुरू कर दी है। तो वहीं, मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। चार लाउडस्पीकर के बजाय अब 2 लाउडस्पीकर ही लगाए गए हैं। यही नहीं इन लाउडस्पीकर का रुख भी कुलपति के आवास से विपरीत दिशा में कर दिया गया है।