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आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराने के आदेश पर लगाई रोक

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प्रयागराज, 16 अगस्त: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रामपुर के जिला जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जवाब दाखिल होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें, जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में ये सुनवाई हुई। इस मामले में अब सितंबर महीने में अगली सुनवाई होगी।

Allahabad High Court stays demolition of gate of Jauhar University in Rampur

सरकारी जमीन पर कब्जे का है आरोप

साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी जमीन पर होने का आरोप लगाया था। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद गेट तोड़ने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सपा सांसद आजम खान ने जिला न्यायालय में अपील की थी। लगभग 2 साल बाद जिला न्यायायल ने आजम खान की अपील को खारिज करते हुए तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने संबंधी आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले में वादी आकाश सक्सेना ने बताया कि 2019 में उन्होंने एक शिकायत की थी। इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी भूमि पर है। उसकी जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है। लगभग 13 करोड़ लागत की वह सड़क बनवाई गई थी, जिस पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

इस मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में ये सुनवाई हुई। इस दौरान आजम खान की तरफ से दलील दी गई थी कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर गेट बनाया गया है। कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही, यूपी सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में अब सितंबर महीने में अगली सुनवाई होगी।

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English summary
Allahabad High Court stays demolition of gate of Jauhar University in Rampur
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