हाथरस मामला : केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को झटका, HC ने जमानत देने से किया इनकार
प्रयागराज, 04 अगस्त: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिद्दीकी कप्पन उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। उन्हें अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। कप्पन के खिलाफ हाथरस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा जुलाई 2021 में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पत्रकार कप्पन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। कप्पन के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामले को ध्यान देते हुए स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे ने मुख्य रूप से कप्पन को जमानत देने से इनकार करने के लिए की गई जांच के दौरान उनके खिलाफ एकत्र की गई कथित सामग्री को ध्यान में रखा था। कोर्ट ने कहा कि कप्पन के खिलाफ आरोप यह है कि उसने सह-आरोपियों के साथ समाज के भीतर दुश्मनी को बढ़ावा देने और समाज में व्याप्त सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले कृत्यों को अंजाम दिया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह आरोप लगाया गया है कि कप्पन ने राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विदेशी फंड प्राप्त किया था और जांच के दौरान, यह पता चला कि वह पीएफआई का कार्यकर्ता है और राष्ट्रविरोधी कृत्य शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि कप्पन ने कहा कि वह एक पत्रकार की हैसियत से हाथरस जाना चाहता है, लेकिन उसके पास जो पहचान पत्र मिला वह एक न्यूज प्लेटफॉर्म का था, जिसने 2018 में अपना संचालन बंद कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2021 में, मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने कथित हाथरस साजिश मामले में कप्पन और सात अन्य के खिलाफ दर्ज देशद्रोह, यूएपीए मामले को लखनऊ की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।