69000 सहायक अध्यापक भर्ती: हाईकोर्ट ने दिए अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर शुरू हुए विवादों का क्रम लगातार जारी है। अब इन दोनों परीक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती के बीच अभ्यर्थियों के सामंजस्य को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाते हुए सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिए थे, जिसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 22 दिसंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है।
20
दिसंबर
हैं
आवेदन
की
अंतिम
तारीख
गौरतलब
है
कि
20
दिसंबर
को
69000
सहायक
अध्यापक
भर्ती
में
आवेदन
करने
की
समय
सीमा
खत्म
हो
रही
है।
20
दिसंबर
आवेदन
की
अंतिम
तारीख
है,
लेकिन
अभी
तक
टीईटी
2018
में
विवादित
प्रश्नों
का
मामला
नहीं
सुलझ
सका
है
और
कई
प्रश्नों
को
लेकर
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
मामला
विचाराधीन
है।
हाईकोर्ट
के
फैसले
पर
संभावना
है
कि
कुछ
प्रश्नों
के
उत्तर
बदले
जाएंगे
और
अभ्यर्थियों
के
अंक
बढेंगे।
ऐसे
में
एक
या
दो
नंबर
से
पास
होने
से
चूके
अभ्यर्थी
शिक्षक
पात्रता
परीक्षा
पास
कर
लेंगे
और
उन्हें
टीचर
भर्ती
में
शामिल
होने
का
मौका
मिल
सकता
है।
जारी
होगा
पुनरीक्षित
परिणाम
टीईटी
2018
के
प्रश्नों
पर
हाईकोर्ट
के
रुख
को
देखते
हुए
अब
यह
तो
साफ
हो
गया
है
कि
टीईटी
परीक्षा
का
रिजल्ट
पुनरीक्षित
किया
जाएगा
और
इसके
लिए
सचिव
परीक्षा
नियामक
प्राधिकारी
को
और
समय
की
आवश्यकता
होगी।
ऐसे
में
उनके
पास
यही
विकल्प
मौजूद
होगा
कि
वह
आवेदन
की
तिथि
बढ़ाकर
टीईटी
परीक्षा
का
पुनरीक्षित
परिणाम
जारी
करें।
हालांकि
दूसरे
विकल्प
की
संभावना
भी
बनी
हुई
है
कि
अभ्यर्थियों
को
प्रोविजनल
रूप
से
आवेदन
करने
व
परीक्षा
में
शामिल
करने
पर
सहमति
बन
जाए।
लेकिन,
इस
दशा
में
परीक्षा
नियामक
पर
काफी
बोझ
बढ़
जाएगा
और
उन्हें
कहीं
अधिक
संख्या
में
परीक्षा
के
लिए
इंतजाम
करना
होगा
साथ
ही
रिजल्ट
व
अन्य
तकनीकी
समस्याएं
भी
सामने
आएंगी।
ऐसे
में
बहुत
अधिक
संभावना
है
कि
आवेदन
की
तिथि
को
कुछ
और
पीछे
बढ़ा
दिया
जाएगा।
फिलहाल
हाईकोर्ट
ने
संस्कृत
के
सी
सीरीज
के
प्रश्न
संख्या
38
और
59
में
दो-दो
विकल्पों
के
सही
उत्तर
होने
व
उर्दू
के
बी
सीरीज
बुकलेट
के
प्रश्न
संख्या
75
के
गलत
होने
के
कारण
इनके
एक-एक
अंक
सभी
को
समान
रूप
से
देने
का
आदेश
दिया
है।
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