Coronavirus: गुजरात में 96 में से 90 की रिपोर्ट निगेटिव, वायरस से बचा है प्रदेश
अहमदाबाद. चीन से फैले कोरोनावायरस के कहर के कारण दुनियाभर में कोहराम मचा हुआ है। विदेशों से गुजरात लौट रहे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। यहां 96 शंकास्पद मरीजों की जांच कराई गई, लेकिन मंगलवार तक 90 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 6 के परिणाम आने बाकी हैं। हालांकि, देश के अन्य राज्यों में इस वायरस के अब तक 150 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में यह वाकई राहत की बात है कि, गुजरात में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है।
96 संदिग्ध मरीजों की जांच, लेकिन किसी में वायरस नहीं
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गुजरात में मंगलवार तक कोरोना के लक्षणों के आधार पर कुल 96 मरीजों की जांच की गई। जिनमें से एक भी मरीज के अंदर इस वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है। हालांकि अभी से छह रिपोर्ट के परिणाम आने शेष हैं। राज्य में संभावित कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से विविध कदम भी उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों राज्य की सभी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, स्वीमिंग पुल और सिनेमाघरों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। यह रोक 29 मार्च तक प्रभावी रहेगी।
थूकने वालों पर लग रहा 500 रुपए का जुर्माना
वहीं, एक ही दिन में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी सवा सात लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा उन पर्यटक स्थलों को भी बंद किया जा रहा है, जहां ज्यादा भीड़ रहती है। स्टैच्यू आॅफ यूनिटी की नई बुकिंग्स भी रोक दी गई हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग तथा विदेश से आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। कई जगह अस्पतालों में पर्याप्त जरूरी साधन उपलब्ध करवाए गए हैं।
गुजरात में कोरोनाग्रस्त देशों से आए 3820 यात्री
अधिकारिक तौर पर प्रदेश में अब तक कोरोना से अधिक प्रभावित देशों से 3820 यात्री लौटे हैं। इनमें से 1282 यात्रियों का 28 दिन का ऑब्जर्वेशन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन सभी की हालत अच्छी बताई गई है। अन्य यात्रियों पर भी स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए है।
हवाईअड्डों पर 33 हजार व बंदरगाहों पर 2780 की स्क्रीनिंग
कोरोनावायरस की आशंका पर राज्य के अहमदाबाद और सूरत के हवाई अड्डे पर 363 उड़ानों से आए 33584 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। साथ ही विविध बंदरगाहों पर 80 जहाजों से आए 270 यात्रियों का भी स्क्रीनिंग किया जा चुका है।
गैर-शैक्षणिक कार्य अभी पाबंदी से बाहर
राज्य सरकार की तरफ से यह निर्देश भी दिए गए हैं कि, 16 से 29 मार्च तक की अवधि में राज्य में किसी तरह का शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि, नॉन टीचिंग स्टाफ पर कोई पाबंदी नहीं है। यह जरूर है कि, लोग सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। थूकने-फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
हाईकोर्ट ने भी दिए ये निर्देश
वहीं, सरकारी हुकूम से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन के सदस्योंं, रजिस्ट्री के सदस्यों तथा हाईकोर्ट के स्टाफ सहित अन्य के लिए कहा कि, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यह भी कहा कि, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ न मिलाएं। लोग नमस्ते करें। वकील भी इन दिनों अपने मुवक्किलों को अदालती कार्रवाई में न लाएं, तो बेहतर होगा।
एक हफ्ते में हलफनामा पेश करना होगा
हाईकोर्ट ने संज्ञान याचिका के तहत राज्य सरकार को नोटिस देते हुए कहा कि, कोरोना को लेकर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। सरकार से राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के विवरण भी लाने को कहा है। इसके अलावा साथ मरीजों के उपचार को लेकर भी सरकार से ब्यौरा मांगा जाएगा।