Agra: भौकाल छानने के लिए रिवाल्वर के साथ महिला ने बनाया Video, Viral होते ही पड़ गई पुलिस की नजर
सोशल मीडिया पर इन दिनों हथियारों के साथ अपनी फोटो या वीडियो पोस्ट करने का चलन सा हो गया है। कुछ लोग हथियारों के साथ अपनी फोटो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर समाज में दहशत फैलाने का काम करते है। जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हाथ में रिवाल्वर और बैकग्राउंड में म्यूजिक, वीडियो वायरल
हाल ही में आगरा से भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक युवती साड़ी पहने हाथ में हथियार लहरा रही है। वीडियो छत पर बनाया गया है। युवती के हाथ में रिवाल्वर है। बैकग्राउंड में "हम पिस्टल हाथ में रखते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं" गाना भी चल रहा है। यह वीडियो 10 सेकंड का है।

वहीं हाथ में रिवाल्वर लेकर रील बनाती महिला का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे ने भी इसका संज्ञान लिया है। चूंकि, न्यायालय की रोक के बावजूद हथियारों का प्रदर्शन करना पूरी तरह गैर कानूनी है, इसलिए पुलिस भी इस वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है। वीडियो आगरा के थाना सदर क्षेत्र का बताया जा रहा है।
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हो सकता है शस्त्र लाइसेंस रद
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो या फोटो डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस अनुसार वीडियो में प्रयोग हथियार भले ही लाइसेंसी हो, लेकिन उनका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करना लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असले के दुरुपयोग की परिधि में आता है। ऐसा करने वालों का शस्त्र लाइसेंस रद किया जा सकता है और मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
अलग-अलग सजाओं का प्रावधान
प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से अफवाह व भय पैदा होता है। जिसके चलते इस मामले में अपराध के अनुसार अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है। हथियार आदि के साथ फोटो अपलोड करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
जैसे अगर कोई गैंगस्टर, अपराधी व व्यक्ति अपना फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपलोड करता है तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इंटरनेट मीडिया पर डाली गई पोस्ट से आमजन में भय पैदा होता है या धमकी दी जाती है तो आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
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