तेलंगाना: ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में बताए गए 3.6 करोड़ मतदाता, 8 हजार से अधिक नए मतदाता शामिल
विधानसभा चुनाव के लिए जारी ड्रॉफ्ट लिस्ट में 3.6 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। इसके साथ ही इसमें 8 हजार नए वोटर्स को शामिल किया गया है।
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विकास राज ने सोमवार को कहा कि दूसरे विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) के लिए मसौदा रोल सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में प्रकाशित किया गया था।
ड्राफ्ट रोल के अनुसार, तेलंगाना राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 3,06,42,333 थी, जिसमें 1,53,73,066 पुरुष मतदाता और 1,52,51,797 महिला मतदाता हैं और 2,133 मतदाता तीसरे लिंग के हैं।

राज्य में 119 विधानसभा क्षेत्र हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 35,356 है। राज्य में आम मतदाताओं की कुल संख्या 3,06,26,996 है। मतदाता सूची में 2,742 एनआरआई मतदाता और 15,337 सेवा मतदाता हैं। 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 4,76,597 है।
सेरिलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, यहां 6,62,552 मतदाता हैं और भद्राचलम (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, जहां 1,44,170 मतदाता हैं।
पिछले एसएसआर 2023 से परिवर्तनों के संबंध में, 1 मई को प्रकाशित अंतिम सूची में 2,99,77,659 मतदाता थे। इसमें लगभग 8,31,520 जोड़े गए जबकि 1,82,183 मतदाताओं को नामावली के निरंतर अपडेट के बिंदु के रूप में हटा दिया गया।
सीईओ ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 21 अगस्त से 19 सितंबर 2023 तक है।
उन्होंने कहा कि दावों और आपत्तियों के तहत, लोग मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए निर्धारित फॉर्म-6 में अपने दावे जमा कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिया गया है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील दायर कर सकता है या फॉर्म जमा कर सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि दूसरे एसएसआर अवधि के दौरान, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक बैठकें करने और उन्हें ईसीआई के निर्देशों के अनुसार प्राप्त फॉर्म और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश दिया गया है ।
अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी अनुरोध किया जाता है। बीएलओ को हर हफ्ते बूथ जागरूकता समूह (बीएजी) की बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।












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