इटली के राजदूत को राहत पर जांच एनआईए को ही

SC vacated its order restraining Italy’s Ambassador
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत डेनियल मेंसिनी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगाने वाला अपना 14 मार्च का आदेश आज वापस ले लिया है। कोर्ट का यह आदेश इटली द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी नौसैनिकों को मुकदमे की सुनवाई के लिए भारत भेजने के बाद आया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि मामले की जांच एनआईए ही करेगा।

इससे पहले इटली ने नौसैनिकों को भारत भेजने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इटली के राजदूत के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही आरोपी नौसैनिकों को इटली के आम चुनाव में मतदान के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दी थी। मेंसिनी ने तब कोर्ट से वादा किया था कि नौसैनिक लौट आएंगे, लेकिन बाद में इटली की सरकार इससे मुकर गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जी ई वाहनवती से यह भी पूछा कि इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के उसके 18 जनवरी के आदेश के संबंध में केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है, ताकि सरकार यह बता सके कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।

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