सहारा: कोर्ट ने दिए 17,400 करोड़ लौटाने के निर्देश

कोर्ट के इस फैसले से कंपनी को भारी झटका लगा है। कोर्ट ने पैसे लौटाने के लिए तीन महिने का समय दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद सहारा ग्रुप को 17400 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। केस की सुनवाई के दौरान निवेशकों के साथ हुए नुकसान को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। दूसरी तरह भारतीय प्रतिभूति विजिमय बोर्ड (सेबी) अब सहारा समूह की दो कंपनियों की जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रीलय स्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को यह राशि लौटाने के लिए तीन माह का समय दिया है। सहारा समूह के दो कंपनियों के खिलाफ सेबी के जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज न्यानमूर्ति बीएन अग्रवाल करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा धन नहीं लौटा पाती है, उस स्थिति में सेबी रियल स्टेस से जुड़ी सहारा कंपनी की संपत्तियां जब्त करने सहित उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियल स्टेट और हाउसिंग से संबंधित सहारा समूह की कंपनियों की ओर से दायर एक याचिका पर 14 जून को सुनवाई होगी।












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