आरूषि हत्याकांड: जेल में ही रहेंगी नुपुर तलवार, जमानत खारिज

आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को नुपुर तलवार सीबीआई की अदालत में सरेंडर हुईं थी। सरेंडर होने के बाद ही सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासम में भेज दिया था। नुपुर ने सीबीआई अदालत से बेल न मिलने पर सेशंस कोर्ट में बेल की याचिका दायर की लेकिन आज सेशन कोर्ट ने भी उन्हें बेल देने से साफ इनकार कर दिया।
वहीं सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक आरके सैनी, एस इसलाम और बीके सिंह ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने साजिश के तहत सबूत मिटाए हैं। उधर बचाव पक्ष के वकील विजयपाल सिंह राठी, प्रवीण राय और आरके थरेजा ने दलील में कहा कि तलवार दंपति के घर का पॉली लाइट टेस्ट (दीवारों पर खून के धब्बों की जांच) भी कराया गया था। मकान की किसी दीवार पर खून के निशान नहीं पाए गए। इसके अलावा शोहरत नामक पेंटर के बयान भी तलवार दंपति को निर्दोष करार देते हैं।












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