गिलानी के खास हवाला मामले में गुलाम दोषी

Syed Ali Shah Geelani
दिल्ली (ब्यूरो) । अदालत ने हुरियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के सहयोगी गुलाम मोहम्मद भट्ट सहित चार को हवाला के जरिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर घाटी में पैसे मुहैया करवाने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी के खिलाफ अभियोग मुद्दे पर दिए फैसले में यह आदेश दिया।

पटियाला हाउस स्थित एनआईए मामलों के विशेष न्यायाधीश एचपी शर्मा ने फैसले में कहा आरोपी गुलाम मोहम्मद भट्ट के अलावा मोहम्मद सिद्दीकी गणी, गुलाम जिलानी और फारूख अहमद को आतंकवाद निवारण कानून और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत ने चारों के खिलाफ अभियोग तय करने के लिए सुनवाई तीन मार्च तय की है। चारों आरोपी तिहाड़ में है।

एनआईए ने इन चारों के खिलाफ पिछले वर्ष आरोपपत्र दायर किया था। एनआई ने आरोप लगाया कि वर्ष 2008 के बाद तीन वर्षों में ही उक्त अभियुक्तों ने पाकिस्तान से हवाला के जरिए करीब चार करोड़ 57 लाख रुपये कश्मीर में आतंकी संगठनों को पहुंचाए।

माना जाता है यह सारा पैसा कश्मीर में आतंकियों के देने के लिए मंगाया जाता था। लेकिन हैरत की बात है कि सरकार इनके खिलाफ इतनी नरमी से पेश आती रही है कि जैसे वे कोई महान नेता हो। हुरियत नेता सैयद अली शाह गिलानी खुलेआम पाकिस्तान की तरफदारी करते रहते हैं। वह कहते रहे है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। साथ ही यह इस्लामिक इलाका है।

पुलिस की स्पेशल सेल ने 22 जनवरी, 2011 को एक सूचना के आधार पर इन चारों को 21 लाख 20 हजार रुपये कश्मीर घाटी में ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि उक्त राशि वे आतंकी संगठन को पहुंचने जा रहे थे। मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए व पुलिस ने इस मामले में गिलानी से भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से फंड मिला है, मगर उनका भट्ट की हवाला डीलिंग से कोई संबंध नहीं है।

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