नहीं मानेंगे शिक्षा का अधिकार, करनाल में निजी स्कूल बंद
हरियाणा शिक्षा नियमावली के उपनियम 134-ए के प्रावधानों के विरोध में डीसी नीलम प्रदीप कासनी को राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर धारा 134-ए को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा अडिय़ल रवैया अपनाए जाने की सूरत में प्रदेश स्तर पर स्कूलों को बंद रखा जा सकता है।
डीसी को ज्ञापन देने से पूर्व एसबीएस स्कूल में आयोजित बैठक में जिलेभर के स्कूल संगठनों, स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारियों व स्कूल प्रधानाचार्यों ने एकमत होकर धारा 134-ए को शिक्षा, विद्यालय व अभिभावक विरोधी व्यवस्था करार दिया। धारा 134-ए के औचित्य पर सवाल उठाते हुए सभी शिक्षाविदों ने इसे अभिभावकों, विद्यार्थियों व स्कूल प्रबंधन में टकराव पैदा करने वाली व केंद्र सरकार को शिक्षा अधिकार अधिनियम केव्यवस्था के विपरीत बताते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।
सभी निजी स्कूल समाज के सभी वर्गों को आसानी से उपलब्ध, सस्ती व स्तरीय शिक्षा प्रदान किए जाने के पूर्णरूप से पक्ष में हैं, परंतु केवल हरियाणा प्रांत में शिक्षा नियमावली की धारा 134-ए लागू करके सरकार ने स्कूलों के समक्ष अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट ही उत्पन्न कर दिया है। स्कूल संचालकों ने सरकार से अपील की कि वह पहले राजकीय स्कूलों में यह व्यवस्था लागू कर उसके परिणाम देखें।