अमर सिंह ने सिंगापुर जाने के लिए कोर्ट से मांगी इजाजत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल की अदालत में आवेदन कर अमर सिंह ने कहा है कि गुर्दा प्रतिरोपण के बाद सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उन्हें नियमित जांच के लिए वहां जाने की आवश्यकता है। सिंह के आवेदन पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर तीन नवंबर को जवाब मांगा है। न्यायिक हिरासत के दौरान सिंह का एम्स में उपचार चल रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी नाजुक हालत के मद्देनजर मानवीय आधार पर 24 अक्टूबर को उन्हें जमानत दी थी।
उधर, नोट फार वोट कांड में भाजपा सांसद अशोक अर्गल को 14 नवंबर तक के लिए निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने कहा कि अर्गल को निचली अदालत में 14 नवंबर तक पेशी से छूट दी जाती है। न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए अर्गल की ओर से दायर याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक जवाब सौंपने के लिए कहा। दिल्ली की एक अदालत ने अर्गल को तीन नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन दिया था। अर्गल मध्य प्रदेश में भिंड से सांसद हैं।