हाईकोर्ट ने मांगी दागी पुलिसकर्मियों की सूची

आपको बता दें कि कि कुछ दिन पहले ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के उन सभी अधिकारियों की सेवाएं तुरंत समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया था जिन्हें आपराधिक मामलों में अदालतों द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। जस्टिस ग्रोवर ने अपने आदेश में कहा है कि अदालत में ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिनमें रिश्वत लेने के आरोपी पुलिस अधिकारियों को विभागीय जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त किया गया। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी सजा माफ कर दी गई या कुछ वेतन वृद्धियां रोक कर उनकी सजा कम कर दी गई।
उन्होंने कहा कि एक अनुशासनात्मक बल में ऐसे अधिकारियों को कैसे बनाए रखा जा सकता है जो रिश्वत लेने में दोषी पाए जा चुके हों। ऐसे अधिकारियों की सजा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कम कैसे की जा सकती है जबकि ऐसे अधिकारियों के कारण ही पुलिस की छवि पर दाग लगता है।












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