पाकिस्‍तान: कादरी की मौत की सजा पर अदालत ने लगायी रोक

Pak court stays implementation of death sentence to Qadri
इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तसीर की हत्या के आरोपी की मौत की सजा पर एक अदालत ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश इकबाल हमीद उर रहमान की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ ने चार जनवरी को एक रेस्त्रां के बाहर तसीर की हत्या करने वाले पुलिस गार्ड मलिक मुमताज हुसैन कादरी की याचिका पर सुनवाई शुरू करते हुए यह आदेश सुनाया।

पाकिस्तान की विवादित ईशनिंदा कानून की आलोचना करने के लिए तसीर की हत्या का गुनाह कादरी ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया था। लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद शरीफ कादरी की ओर से पेश हुए। शरीफ ने दलील दी कि कादरी को मौत की सजा देने वाली आतंकवादरोधी अदालत के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था।

उच्च न्यायालय ने कादरी की अपील पर संघीय सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। अदालत में आज की सुनवाई के दौरान कई वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। मालूम हो कि पाकिस्‍तान में मौत की सजा देने के बाद उस पर लंबे समय तक का रोक लगाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं।

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