2जी: सीबीआई ने दी राजा के खिलाफ नई चार्जशीट

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नई दिल्ली। सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित घोटाले के मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालात में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और दो अन्य के विरुद्ध एक और अभियोजन पत्र दायर किया है। जिसमें उन पर सरकारी सेवक होते हुए भी लोक हित के साथ विश्‍वातघात के आरोप है।

उनके खिलाफ नए आरोप के पक्ष में विशेष सरकारी वकील यू यू ललित ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष आवेदन पेश किया जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहित की धारा 409 के तहत राजा और उनके पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ निश्चित तौर पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आपराधिक मामला बनता है।

सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि राजा और दो अन्य पूर्व अधिकारियों के अलावा द्रमुक सांसद कनीमुरी और तीन दूरसंचार कंपनियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409(आपराधिक विश्वासघात) और 120 बी (आपराधिक षड़यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा है कि आरोपी राजा, बेहुरा और चंदोलिया सरकारी सेवक थे जिनके पास सरकार में अपने पदों के कारण बहुमूल्य 2जी स्पेक्टम पर निर्णय का अधिकार था। उच्च पदों पर रहे इन तीनों अधिकारियों ने अन्य आरोपरियों के साथ षड़यंत्र कर बहुमूल्य 2जी स्पेक्टम की नीतियों और योग्यता मानदंडों का उल्लंघन कर विभिन्न कंपनियों को अवंटित किया।

सीबीआई ने जीन कंपनियों को आरोपी बनाया है उनमें स्वान दूरसंचार के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयंका,स्वान टेलकाम, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और यूनिटेक वायरलेस तमिल नाडु लिमिटेड के नाम हैं। आवेदन में कहा है कि इन सभी आरोपियों पर धारा 409 और 120बी के तहत दंडनीय अपराध की अपील की है।

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