एमसीडी में छह सेवाओं पर नागरिक चार्टर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमसीडी ने अपने छह सेवाओं को टाइम फ्रेम में बांधा है। जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, पार्क की बुकिंग, कम्युनिटी हाल की बुकिंग और फैक्ट्री लाइसेंस शामिल हैं। एमसीडी कमिश्नर केएस मेहरा ने कहा कि यह सिटीजन चार्टर 15 सितंबर से लागू होगा। एक हफ्ते के भीतर सभी जोनल कार्यालयों पर इसके डिस्प्ले लगा दिए जाएंगे ताकि पेपर कंप्लीट न होने पर काम को लटकाया न जा सके।
उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि जो हमने चार्टर तैयार किया है उसके अंतर्गत छह सेवाओं को लाया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम अवधि सात दिन तय की गई है वहीं किसी तरह का परमानेंट लाइसेंस के लिए यह अवधि साठ दिनों की होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसकी शिकायत जोनल अधिकारी से किया जा सकता है। जुर्माने की राशि प्रतिदिन 10 रुपये और अधिकतम 200 रुपये तय की गई है। लेकिन समय सीमा उस दिन से तय की गई है जिस दिन आवेदन से संबंधित सारे पेपर जमा होंगे। जोनल अधिकारी यह तय करेगा कि किस कर्मचारी से गलती हुई और उसी से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।
उधर, दिल्ली सरकार ने भी नागरिक चार्टर पर गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार के आलाधिकारी बैठकें कर रहे हैं साथ ही मंत्रियों ने भी अब अपने विभागों के लिए प्रमुखों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अब माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार जल्द ही कुछ और सेवाओं को नागरिक चार्टर के अंतर्गत ला सकती है।












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