सुप्रीम कोर्ट ने माया के सपने पर लगाया ग्रहण

SC sets aside UP acquisition of 28.8 hectares
नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के शहबेरी गांव के बाद भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर मायावती सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में भी झटका दिया है। कोर्ट ने गाजियाबाद के हापुड़ में लेदर सिटी बनाने के सरकार के सपने पर पानी फेरते हुए भूमि अधिग्रहण को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल भू-स्वामियों देवेंद्र त्यागी की याचिका स्वीकार करते हुए 3 जुलाई, 2006 व 18 दिसंबर, 2007 की भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं रद कर दी हैं। लेदर सिटी बनाने के लिए गाजियाबाद की हापुड़ में रामपुर, इमटौरी, चितौली और सबली गांव की करीब 82 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी। माया सरकार ने भूमि अधिग्रहण में आपात उपबंध का उपयोग किया था, जिससे भू-स्वामियों का आपत्ति उठाने का अधिकार समाप्त हो गया था।

राज्य सरकार ने आपात उपबंध लागू करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के ही वर्ष 2004 के आदेश को आधार बनाया था, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदूषण समाप्त करने हेतु लेदर सिटी बसाने के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा था। पीठ ने आपात उपबंध लागू करने के बारे में अपने पूर्व फैसलों में तय 8 दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ जनहित के आधार पर आपात उपबंध लागू कर लोगों का आपत्ति उठाने का अधिकार छीनना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 2004 में भूमि चिन्हित करने को कहा था।

जबकि राज्य सरकार ने दो साल बाद 3 जुलाई, 2006 को धारा 4 की अधिग्रहण अधिसूचना निकाली और उसके 17 महीने बाद धारा 6 की अधिसूचना जारी की। इससे साफ होता है कि सरकारी तंत्र ने बहुत ही धीमी गति से काम किया। ऐसे में राज्य सरकार आपात उपबंध लागू करने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती।वहीं यूपी सरकार की नोएडा एक्सटेंशन में जान अटकी हुई है क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन के भविष्य़ पर फैसला 29 अगस्त को आने वाला है जिससे सरकार पहले ही डरी हुई है।

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