कोर्ट ने नहीं दी कलमाड़ी को संसद कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत

कोर्ट का समय खराब करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने कलमाणी पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कलमाणी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट को कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता जिसके चलते उन्हें संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कलमाणी की याचिका के कारण कोर्ट का कीमती समय खराब हुआ है। जिस वजह से उनपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह पैसा प्रधानमंत्री राहत कोश में जमा किया जाएगा।
जस्टिस राजीव सहाय एंडलो ने 26 पन्नों के आदेश में कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब संसद की कार्रवाई में सुरेश कलमाणी मौजूद नहीं रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दौरान भी उनकी गैरमौजूदगी में संसद की कार्रवाई हुई थी। उस समय भी वे सासंद थे। सुरेश कलमाणी की इच्छा संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की नहीं है बल्कि जेल से बाहर निकल खुली हवा खाने की है।












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