5 लाख तक की कमाई पर रिटर्न नहीं

इस अधिसूचना में खास बात यह है कि एक वित्तीय वर्ष में 2 या इससे अधिक नियोक्ताओं से वेतन लेने वालों को इस रिटर्न में छूट नहीं दी जाएगी। सीबीडीटी के चेयरमैन प्रकाश चंद्र ने बताया कि जो लोग वेतन और ब्याज के अलावा भी किसी स्रोत से आय अर्जित कर रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा।
इस योजना का लाभ पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। मगर इसका लाभ पेंशन लेने वाले वही लोग उठा सकेंगे जिनकी पेंशन और ब्याज को मिलाकर 5 लाख से कम की सालाना आमदनी होती है।












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