दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हवलदार काट सकेगा सौ रुपए का ही चालान

Delhi traffic police constable can fine only upto Rs 100.
नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हवलदार अब सौ रुपये से ज्यादा का चालान नहीं काट सकेगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वह किसी भी व्यावसायिक वाहनों को रोक और जब्त भी नहीं कर सकेगा। हवलदार के पावर के बारे में बताने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये सर्कुलर जारी किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि सिपाही और हवलदार अधिकारियों के अधिकरा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें ११०० रुपये का चालान करने, अवैध रूप से रोकने, जब्त व परेशान करना आदि शामिल है। नए सर्कुलर के मुताबिक अब हवलदार रेड लाइट जंप करने पर बाइक, स्कूटर व निजी कार चालक, बिना हेल्मेट के बाइक व स्कूटर, बाइक व स्कूटर पर ट्रिपल राइडिंग, व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों की अवैध पार्किंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन पर बाइक, स्कूटर व निजी कार, डिफेक्टिव नंबर प्लेट की बाइक, स्कूटर व निजी कार, काले शीशे होने पर निजी कार और सीट बेल्ट नहीं होने पर सौ रुपये का चालान कर सकता है।

इसके अलावा खतरनाक ड्राइविंग, ड्राइविंग में मोबाइल फोन का प्रयोग करने, बिना इंश्योरेंस और ओवर स्पीड का चालान कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यवसायिक वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो हवलदार सिर्फ वॉयलेशन स्लिप को भर सकता है और नोटिस चालान जारी करवा सकता है। अगर कोई हवलदार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+