दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हवलदार काट सकेगा सौ रुपए का ही चालान

वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि सिपाही और हवलदार अधिकारियों के अधिकरा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें ११०० रुपये का चालान करने, अवैध रूप से रोकने, जब्त व परेशान करना आदि शामिल है। नए सर्कुलर के मुताबिक अब हवलदार रेड लाइट जंप करने पर बाइक, स्कूटर व निजी कार चालक, बिना हेल्मेट के बाइक व स्कूटर, बाइक व स्कूटर पर ट्रिपल राइडिंग, व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों की अवैध पार्किंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन पर बाइक, स्कूटर व निजी कार, डिफेक्टिव नंबर प्लेट की बाइक, स्कूटर व निजी कार, काले शीशे होने पर निजी कार और सीट बेल्ट नहीं होने पर सौ रुपये का चालान कर सकता है।
इसके अलावा खतरनाक ड्राइविंग, ड्राइविंग में मोबाइल फोन का प्रयोग करने, बिना इंश्योरेंस और ओवर स्पीड का चालान कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यवसायिक वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो हवलदार सिर्फ वॉयलेशन स्लिप को भर सकता है और नोटिस चालान जारी करवा सकता है। अगर कोई हवलदार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।












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