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शशि हत्याकांड : पूर्व मंत्री आनंद सेन दोषी समेत तीन लोगों को उम्रकैद

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Anand Sen
फैजाबाद। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य के बहुचर्चित केस शशि हत्याकांड पर फैजाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी आनंद सेन को दोषी करार दिया है। आनंद सेन के अलावा दो और लोगों को भी दोषी करार दिये गये है। इन लोगों को सजा के तौर पर तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है। आपको बता दें कि पहले खबर आयी थी कि इन तीनों दोषियों को सजा कल सुनाई जायेगी लेकिन फिर बाद में फैसला सुना दिया गया है। आनंद सेन पर आईपीसी की धारा 302, धारा 364 में दोषी पाया गया है यानी के उनके ऊपर अपहरण और हत्या के मामले में सजा सुनाई गयी है। पिछले 28 महीने से आनंद सेन जेल की हवा काट रहे हैं।

आनंद सेन के अलावा शशि की दोस्त सीमा आजाद और आनंद सेन के ड्राईवर को भी दोषी करार दिया गया है। आनंद सेन को दोषी करार होना मायावती सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। आनंद सेन मायवती सरकार में मंत्री थे, जिसकी वजह से केस काफी हाई-प्रोफाइल हो गया था। फिलहाल आनंदसेन अभी भी विधायक है।

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आपको बता दें कि फैजाबाद की दलित युवती शशि का पहले अपहरण किया गया था उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घृणित कार्य में आनंद सेन की मदद उसके ड्राईवर विजय सेन और सीमा आजाद ने की। सीमा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में वो जमानत पर छूट गई थी। आपको बता दें कि शशि की लाश पुलिस बरामद नहीं कर पायी थी और आज भी शशि की लाश का कुछ अता-पता नहीं है।

इस केस ने तूल तब पकड़ा जब शशि के पिता ने साल 2007 में शशि के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करायी लेकिन एक हफ्ते बाद ही उन्होंने अपनी बेटी की हत्या का शक आनंद सेन पर जाहिर किया था। आनंद सेन तब मायावती सरकार में मंत्री थे। उन्होंने इस केस को बहुत दबाने की कोशिश की लेकिन मीडिया के शोर से ये केस कोर्ट तक पहुंचा और आज इस पर फैसला आया है।

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English summary
A local court on Tuesday pronounced former Uttar Pradesh minister and BSP MLA Anand Sen Yadav guilty in the murder case of a 24-year-old law student.
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