कुशाभाऊ ठाकरे आवंटन फैसले से सकते में भाजपा

Supreme Court
नई दिल्ली । एक बार फिर से एम पी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को जमीन आवंटित करने के मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने ट्रस्ट को करीब 30 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना को बुधवार को रद्द कर दिया। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने भी उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के बारे में सुना है, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा।

आपको बता दें ट्रस्ट के न्यासियों में वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी एम वेंकैया नायडू और मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं। सर्वोच्च अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को जमीन का कब्जा लेने के आदेश दिए जो 25 सितंबर 2004 को उमा भारती के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। न्यायालय ने यह फैसला मध्यप्रदेश में पंजीकृत उपभोक्ता सोसायटी 'अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस" की याचिका पर दिया।

याचिका में सरकार के फैसले को यह कहकर चुनौती दी गई थी कि कानून का उल्लंघन कर ट्रस्ट को बसवाडिया गांव स्थित जमीन बहुत कम कीमत पर दी गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमीन आवंटन रद्द करने से इंकार किए जाने के बाद उपभोक्ता सोसायटी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने उपभोक्ता सोसायटी और राज्य सरकार के तर्क सुनने के बाद 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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