स्पेक्ट्रम घोटाला : आरोपियों की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस (लीड-1)

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चंदौलिया और बलवा की जमानत अर्जियों पर जांच एजेंसी को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत इन अर्जियों पर अगली सुनवाई इसी तारीख को करेगी।

सैनी ने कहा, "सीबीआई बेहुरा की जमानत याचिका पर अपना जवाब 28 फरवरी को दाखिल करेगी।"

इसके अलावा अदालत ने पूर्व दूरसंचार सचिव बेहुरा और पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव चंदौलिया की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन मार्च तक बढ़ा दी।

अदालत ने इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि इसलिए बढ़ाई है ताकि इसी मामले में दो अन्य सह आरोपियों राजा और डीबी रियल्टी के प्रबंध निदेशक बलवा के साथ इन्हें पेश किया जा सके।

राजा के वकील के मुताबिक पूर्व मंत्री की जमानत के लिए आवेदन अगले दो तीन दिनों में किया जा सकता है।

बेहुरा के वकील पराग चावला ने अदालत से अनुरोध किया कि वह उनके बैंक खातों पर लगाई गई रोक हटा ले क्योंकि उन्हें अस्पताल और चिकित्सकों को भुगतान करना है।

उनके वकील ने कहा कि दूरसंचार कम्पनियों को 2जी लाइसेंस जारी करने से जुड़े सभी निर्णय केंद्रीय दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने लिया था। लेकिन विभाग द्वारा निर्णय लेने के बाद बेहुरा ने मंत्रालय में पद सम्भाला।

बेहुरा ने कहा, "इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब इन निर्णयों को लागू किया गया उसके ठीक पांच दिन पहले मैंने पद सम्भाला। लाइसेंस पर विचार करने वाली नीतियों से सम्बंधित दस्तावेज को लागू करने के लिए मेरे पास गत 1 जनवरी 2008 को भेजा गया।"

उन्होंने कहा, "दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मंत्री अथवा किसी अन्य के साथ कोई बैठक नहीं हुई।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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