तिवारी के डीएनए परीक्षण की तारीख 8 मार्च को तय होगी
गर्ग ने परीक्षण प्रक्रिया के बारे में अदालत के साथ चर्चा न करने का कारण बताने के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर माइक्रोबायलॉजी को भी नोटिस जारी किया और आठ मार्च के पहले इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा। संस्थान द्वारा जवाब देने के बाद ही तिवारी का डीएनए परीक्षण सम्भव हो सकेगा।
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने पिछले वर्ष तिवारी को डीएनए परीक्षण से गुजरने का आदेश दिया था। अदालत ने यह आदेश दिल्ली निवासी रोहित शेखर की याचिका पर दिया था। रोहित शेखर ने याचिका में तिवारी को अपना असली पिता बताया है। शेखर ने कहा है कि वह मां उज्वला शर्मा और तिवारी की संतान हैं, लेकिन तिवारी ने इससे इंकार किया है।
उच्च न्यायालय ने डीएनए परीक्षण के आदेश के खिलाफ दायर तिवारी की याचिका 10 फरवरी को खारिज कर दी थी।
डीएनए परीक्षण के लिए तिवारी का रक्त नमूना कहां और कैसे लिया जाएगा, इससे सम्बंधित सभी औपचारिकताएं आठ मार्च को दोनों पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में गर्ग द्वारा तय की जाएंगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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