New Voter बनने के लिए बदला नियम! फॉर्म-6 के लिए अब देनी होगी माता-पिता की SIR हिस्ट्री

New Voter Registration Rule: अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रहे हैं या वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं तो यह खबर आपके बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एक बड़ औऱ अहम बदलाव किया है।

अब फॉर्म 6 भरने वाले वोटर्स से उनके माता-पिता या दादा-दादी पुराने SIR वोटर रिकार्ड मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में आप वोटर ID का आवेदन करने वाले हैं, तो इन नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि New Voter Registration में क्या-क्या बदलाव हुआ है...

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Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक- यह बदलाव ECI के ECINET पोर्टल पर किया गया है। हालांकि, जो लोग ऑफलाइन Form-6 भर रहे हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। यानी बस ऑनलाइन आवेदन करने वालों को नया डिक्लेरेशन भरना जरूरी हो गया है।ॉ

क्या है ऑनलाइन फॉर्म-6, New Voter Registration में नया क्या जुड़ा है?

सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आखिर ये ऑनलाइन फॉर्म-6 क्या है...

  • फॉर्म-6 उन नागरिकों के लिए होता है जो-पहली बार वोटर बन रहे हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है।
  • या जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया हो और वे दोबारा अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं।

दरअसल, चुनाव आयोग ने 11 जुलाई को अपने पोर्टल पर ऑनलाइन Form-6 में एक नया डिक्लेरेशन जोड़ा है। जिसमें Form-6 के J और K के खाली डिक्लेरेशन पार्ट दिखाई देगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसमें दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होगा।

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बता दें कि पिछले साल शुरू हुए SIR प्रक्रिया में 10 राज्यों में कम से कम 5.58 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी के माता-पिता या फिर दादा-दादी का नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट में नहीं है तो नए जेनरेशन या परिवार के फर्स्ट वोटर का नाम कैसे शामिल किया जाएगा।

आवेदक को फॉर्म के डिक्लेरेशन में 3 ऑप्शन चुनना है

  • इस खाली फॉर्म में आवेदक को बताना होगा कि क्या उसका नाम पिछली SIR के दौरान वोटर लिस्ट में था।
  • या फिर न उसका और न ही उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस समय वोटर सूची में था।
  • पहले दो ऑप्शन के बाद एप्लिकेंट को विधानसभा चुनाव क्षेत्र, बूथ संख्या औऱ अपने माता-पिता के नाम का सीरियल नंबर भरना होगा जो पिछली SIR में मिला था।
  • यह सीरियल नंबर SIR 2000 या हाली ही में किए गए 12 राज्यों के दौरान मिला था।

अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आपके लिए तीसरा नंबर ही एकमात्र ऑप्शन है। इसलिए जिन लोगों के पास पुराने वोटर रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है, उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है।

पहली बार कर रहे हैं आवेदन तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप नए वोटर हैं औऱ पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आवेदन शुरू करने से पहले अपने परिवार के पुराने वोटर कार्ड, EPIC नंबर या विधानसभा क्षेत्र की जानकारी जुटा लें। यदि आपके पास ये जानकारी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार सही जानकारी भरें। यह बदलाव फिलहाल केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है।

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