गुटखे की प्लास्टिक पैकिंग पर रोक बरकरार
न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के नियम प्लास्टिक पैकिंग को प्रतिबंधित करते हैं, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए, लेकिन इसे एक मार्च तक बढ़ाया गया है।
सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किया, जिसमें वह स्वयंसेवी संस्था भी शामिल है जिसने प्लास्टिक पैकिंग पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी।
इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा करवाए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया में मुंह के कैंसर से पीड़ित लोगों में 86 फीसदी भारतीय हैं और उनमें से भी 90 फीसदी वे लोग हैं जो तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते थे।
अध्ययन से यह भी पता चला कि स्कूल जाने वाले 24 फीसदी बच्चे भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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