केरल के पूर्व मंत्री को 1 साल की कैद
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उन्हें यह सजा सुनाई गई। न्यायमूूर्तिा पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में तीनों को दोषमुक्त करार दिया था।
केरल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष के नेता रहे मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन ने उस समय उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अच्युतानंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों पर अलग-अलग 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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