मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगी शराब की नई दुकानें

सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में नई आबकारी नीति और कोल ब्लॉक नीति का अनुमोदन किया गया। नई आबकारी नीति के तहत आगामी वर्ष में एक भी नई शराब की दुकान न खोलने का प्रावधान किया गया है। वहीं देशी शराब अब बोतलों में मिलेगी। विदेशी शराब दुकानों के वार्षिक आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत और देशी मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मंत्रिपरिषद ने कोल ब्लॉक नीति का भी अनुमोदन किया है। इसके मुताबिक जो उर्जा संयंत्र आरम्भिक अवस्था में हैं उनके साथ खनिज विभाग करारनामा कर कोल ब्लॉक आवंटन हेतु केंद्र सरकार को आवेदन भेजेगा। यदि कोल ब्लॉक आवंटित हो जाता है तो संयुक्त उपक्रम समिति गठित कर ताप विद्युत संयंत्र को कोयला प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा जबलपुर के खमरिया में सिमिट मैक्सिको द्वारा 'दक्षिण एशिया बोरलॉग संस्थान' की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को 541 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications