अब रात को न कोई कॉल जगायेगी, न होंगे किसी SMS से तंग
जिसके मुताबिक रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक कस्टमर्स के मोबाइल पर कोई भी अनचाही कॉल या फिर मैसेज नहीं आएंगे। यदि टेलीमार्केटिंग कंपनियां नियम तोड़ती हैं तो उन पर प्रति एसएमएस और प्रति कॉल पर ढाई लाख रूपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 बार गलतियां करने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। ट्राई के चेयरमैन जेएस सरमा ने बताया कि अब यदि कस्टमर्स को कोई कमर्शियल कॉल नहीं चाहिए तो वह पूरी तरह से सर्विस को ब्लॉक करवा सकता है इसके अलावा आंशिक रूप से भी कॉल्स को बंद करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ट्राई ने एक दिन में सौ से ज्यादा एसएमएस भेजने पर भी पाबंदी लगा दी है।
परेशान उप्भोक्ता अपने परेशानी से ऐसे पा सकते हैं छूटकारा
1. सबसे पहले अपने मोबाइल ऑपरेटर को "डू नॉट कॉल" या 'डू कॉल' सर्विस के साथ रजिस्टर करें।
2. जिसके लिए 1909 पर कॉल या एसएमएस करें।
3. जिसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
4.टेलीमार्केटिंग कॉल्स और एसएमएस को पूरी तरह से बंद करने के लिए 'डीएनसी' एप्लाई करें।
5.यदि आप किसी खास क्षेत्र से संबंधित कॉल्स चाहते हैं तो 'डू कॉल' पर जाएं।
अगर इसके बाद भी आपकी परेशानी खत्म नहीं होती है तो सर्विस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराये। सर्विस ब्लैक लिस्टेड हो जायेगी।













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