जहाज फर्म मालिक की हत्या के सभी आरोपियों पर मकोका
मुम्बई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में पिछले महीने एक निजी जहाज फर्म के मालिक की हत्या के मामले में फरार माफिया डॉन छोटा शकील सहित सभी 10 आरोपियों पर महाराष्ट्र सुनियोजित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) हिमांशु राय ने सोमवार को बताया, "इस मामले में शकील, कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अली शेख और आठ अन्य आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। हमने शेख एवं अन्य आठ गिरफ्तार आरोपियों की हिरासत अवधि 14 अक्टूबर तक हासिल कर ली है।"
उल्लेखनीय है कि 15 सितम्बर को दक्षिणी मुम्बई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के निकट मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर जहाज फर्म के मालिक सैयद चांद मदार (55) की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।
इस मामले के अन्य आरोपी हैं- समद इस्माइल शेख, मजीद अब्दुल, अब्दुल रहमान, शाहनवाज अनवर शेख, शाहिद शाह, मोहम्मद सागीर अंसार, शेख अख्तर अल्लाह रक्खा और राशिद बाटला।
पुलिस की कई टीमों ने कांग्रेस कार्यकर्ता के ट्रांसपोर्ट कार्यालयों एवं डोंगरी व चारनुल स्थित दो घरों पर छापेमारी कर इन आरोपियों को 21 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था।
इंडो-एशियन नयूज सर्विस।












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