वीरभद्र रिश्वत मामला : सीबीआई जांच पर फैसला शुक्रवार को
शिमला, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह की उस याचिका पर फैसला शुक्रवार को सुनाएगा, जिसमें उन्होंने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सोमवार को सिंह की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
मामले की पिछली सुनवाई में सरकारी वकील सत्यपाल जैन ने कहा था कि मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को तभी सौंपा जाना चाहिए, जब अत्यंत आवश्यक हो।
उन्होंने कहा, "यह मामला सीबीआई को सौंपने का कोई ठोस आधार नहीं है, वह भी तब जबकि राज्य सरकार ने जांच पूरी करा ली है और निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी है।"
वीरभद्र सिंह के वकील एस.आर. चीमा ने दलील दी कि यह मामला उस ऑडियो सीडी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसकी उत्पत्ति, स्रोत और प्रामाणिकता ज्ञात नहीं है।
सीमा ने कहा, "वीरभद्र सिंह क्योंकि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं और जनता को उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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