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उच्च न्यायालय ने कसाब की याचिका खारिज की

By Staff
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मुम्बई। भारत-पाकिस्तान के बीच अंतरार्ष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को लेकर हो रही बहस के बीच, मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दी। कसाब ने इस याचिका में अपने वकील से अकेले में मिलने की मांग की थी।

कसाब की वकील फरहाना शाह ने कहा कि न्यायमूर्ति रंजना देसाई और न्यायमर्ति वीके तहिलरमानी की खंडपीठ ने वकील और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर कसाब की यह याचिका खारिज की। बुधवार को शाह ने कहा, "हमारे सामने सभी विकल्प खुले हैं। हम इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।"

विशेष लोक अभियोजक उज्‍जवल निकम ने कसाब की इस याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में एक सीडी प्रस्तुत की जिसमें आर्थर रोड जेल में बंद कसाब को एक सितम्बर को जेल के एक सुरक्षा कर्मी पर हमला करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। निकम ने कहा कि इस तरह का हमला एक गंभीर मामला है। पुलिस अधिकारियों को इस बात की अनुमति देना असंभव है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अपने वकील से सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति में मुलाकात करे।

उन्होंने आशंका जताई कि कसाब अपनी वकील पर हमला कर सकता है, इसलिए उसे केवल सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में ही वकील से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। शाह ने अपनी दलील देते हुए कहा कि कसाब सुरक्षा कर्मियों और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में मामले पर बातचीत करने में असहज है। शाह ने कहा कि यदि सुरक्षाकर्मी इतनी दूर हों कि वह कसाब से बातचीत न सुन सकें तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति से कोई आपत्ति नहीं है।

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