अयोध्या विवाद : सर्वोच्च न्यायालय ने दी हरी झंडी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश चंद्र त्रिपाठी की याचिका को खारिज करते हुए अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को फैसला सुनाने की हरी झंडी दे दी है।
पढ़ें
अयोध्या
मामलाः
21
साल,
13
बेंच,
18
जज
प्रधान
न्यायाधीश
एच.
एस.
कपाड़िया
की
अध्यक्षता
वाली
तीन
सदस्यीय
पीठ
ने
यह
फैसला
सुनाया।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
23
सितम्बर
को
त्रिपाठी
द्वारा
दायर
एक
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
इलाहाबाद
उच्च
न्यायालय
के
24
सितम्बर
को
आने
वाले
बहुप्रतीक्षित
फैसले
पर
अंतरिम
रोक
लगा
दी
थी।
पढ़ें राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद का इतिहास
याचिका में अयोध्या विवाद पर फैसला टालने और इस जटिल मामले का अदालत से बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकालने की संभावना तलाशने के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश देने की अपील की गई थी। याचिका में कम से कम तीन से 14 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों तक इस फैसले को टालने की भी अपील की गई थी।