सोहराबुद्दीन मामला : अमीन की अर्जी पर फैसला 7 अक्टूबर को
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अमीन की अर्जी को लेकर संवैधानिक वैधता के संदर्भ में यह मामला उच्च न्यायालय को सौंप दिया था।
सीबीआई ने अपना मंतव्य देते हुए कहा कि निलंबित पुलिस उपाधीक्षक अमीन को गवाह बनाए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
अमीन ने गवाह बनाने के लिए एक अर्जी दायर की थी और अदालत से कहा था कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 306 के तहत उसे इस मामले में दोष मुक्त किया जाए।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी डी.जी. वंजारा, राजकुमार पंडियन और दिनेश एम.एन. सहित आठ सह आरोपियों ने इस अर्जी पर आपत्ति जताई थी।
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2007 में गिरफ्तार होने से पहले अमीन सहायक पुलिस आयुक्त थे। उन्होंने इसी मामले में गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अपनी अर्जी दायर की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications