मप्र में बिजली चोरी पर होगी कार्रवाई
कंपनी का कहना है कि आयोजनों में बिजली की चोरी करते हुए पाए जाने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपयोगकर्ताओं पर वैधानिक कार्रवाई के साथ ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। कंपनी ने उत्सव समितियों से अपील की है कि वे आयोजन के लिए अस्थायी कनेक्शन लें।
विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि बिजली के अनधिकृत उपयोग से ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार पड़ने और उसके जलने की आशंका बनी रहती है। इन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि नवदुर्गा उत्सव समितियां, डांडिया, गरबा, रामलीला आयोजन स्थल पर बिजली की साज-सज्जा और झांकियों के लिए नियमानुसार कनेक्शन लिए जाएं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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