न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन संभव नहीं : पवार

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज बांटने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार गोदामों में सड़ रहे अतिरिक्त अनाज को जरूरतमंद लोगों में मुफ्त बांट दे।

शरद पवार ने न्यायालय के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का कार्यान्वयन करना संभव नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में सड़ रहे अनाज को गरीब लोगों में मुफ्त बांट दे।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायामूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन पारशरन से कहा, "इसे बर्बाद होने देने के बजाय आप इसे गरीब लोगों में बांट दें।"

न्यायालय ने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्रदेश में बड़े गोदाम बनाने के बजाय विभिन्न जिलों में गोदाम बनाए जाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जाए।

न्यायालय ने यह निर्देश नागरिक अधिकार संगठन पीयूसीएल द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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