Khan Sir Case: खान सर को नहीं जाना पड़ेगा जेल, किस कांड के कारण लटकी थी फैजल खान की जमानत पर तलवार?

Khan Sir Case Update: पटना के चर्चित खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद में आज बड़ा फैसला आ गया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स से जुड़े मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुनाते हुए फैजल खान को अग्रिम जमानत दे दी है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

खान सर के साथ-साथ उनके 3 सहयोगियों को भी राहत मिली है। गार्डस को बेल मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बहस हुई थी। इसी दौरान कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी भी मांगी थी। खान सर के वकील अरविंद कुमार ने कोर्ट को बताया था कि पुलिस इस मामले की केस फाइल पहले ही फाइनल कर चुकी थी, इसलिए जमानत याचिका में इस केस का अलग से जिक्र नहीं किया गया।

Khan Sir Case Update

वहीं रौशन आनंद की ओर से पेश वकील सत्या झा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि फैजल खान ने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाई है। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित जानकारी रिकॉर्ड पर पेश करने का निर्देश दिया था।

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बॉडीगार्ड्स के हथियारों की जांच में हुए बड़े खुलासे

इस मामले की जांच के दौरान पटना पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों की भी जांच की। पुलिस के मुताबिक, तालेबर सिंह के नाम पर जारी हथियार लाइसेंस पूरे भारत में मान्य नहीं था। आरोप है कि इसके बावजूद वह उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर बिहार आए और गार्ड की ड्यूटी करते रहे। जांच में यह भी सामने आया कि स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।

दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार की जांच में पता चला कि उसके पास ऑल इंडिया परमिट था, लेकिन यह लाइसेंस उसके पिता की हत्या के बाद आत्मरक्षा के लिए जारी किया गया था। पुलिस का आरोप है कि इस लाइसेंस का इस्तेमाल निजी सुरक्षा ड्यूटी के लिए किया गया, जो नियमों के अनुरूप नहीं माना जा रहा। इन सभी बिंदुओं को पुलिस ने अपनी अपडेटेड केस डायरी में शामिल किया है। साथ ही खान सर ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के दोनों गार्ड्स को नौकरी पर रखा था। ये पॉइंट भी केस फाइल में मेंशन किया गया है।

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