आंध्र के 16 मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

हैदराबाद। एक स्थानीय अदालत ने पृथक तेलंगाना राज्य की लड़ाई लड़ने वालों को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी कहने के लिए आंध्रा और रायलसीमा क्षेत्रों के 16 मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का पुलिस को निर्देश दिया।नामपल्ली आपराध न्यायालय के एक दंडाधिकारी ने सैफाबाद पुलिस को मामला दर्ज करने और 28 अगस्त तक इस बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह आदेश तेलंगाना के एक वकील, रंगा राव की ओर से दायर एक याचिका के बाद दिया है। राव ने इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राव ने कहा कि दंडाधिकारी ने पुलिस से कहा कि वह विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने तथा मानहानि के लिए मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज करे। मंत्रियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 153ए के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।

पिछले सप्ताह श्रीकृष्णा समिति के समक्ष अपने बयान में इन मंत्रियों ने पृथक तेलंगाना राज्य की मांग को राष्ट्र विरोधी करार दिया था और इस मांग को एक सं™ोय अपराध के रूप में लिए जाने की मांग की थी। बंदोबस्ती मंत्री, जी.वेंकट रेड्डी से जब अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस बात से इंकार किया कि उन्होंने पृथक तेलंगाना की मांग को राष्ट्र विरोधी करार दिया था। रेड्डी ने ही मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद मंत्री इस पर अपना जवाब देंगे। दूसरी ओर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति और विभिन्न अन्य संगठनों ने राज्यपाल ई.एस.एल.नरसिम्हन और मुख्यमंत्री के.रोसैया से इन मंत्रियों को बर्खास्त करने की पहले से ही मांग कर रखी है।

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