अदानी समूह की कंपनियों के विलय को मंजूरी
गांधीनगर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय ने अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में समूह की सात अन्य कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इस विलय के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और गुजरात उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। मंत्रालय ने कहा था कि इस विलय से कंपनी अधिनियम 1956 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होता है।
शुक्रवार को जारी हुए एक आदेश में न्यायमूर्ति के. ए. पुज ने मंत्रालय की आपत्ति को रद्द करते हुए इन कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी है।
इसके चलते अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अदानी ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अदानी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, प्राइड ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइडेंट ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रेडिएंट ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और वेंचुरा ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अदानी एंटरप्राइजेस में विलय किया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।