सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को सर्वोच्च न्यायालय से राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 19 जुलाई को दिए गए आदेश को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति पी.सथशिवम और न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान की खण्डपीठ ने सज्जन कुमार की ओर से दायर की गई याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस भी जारी कर दिया।
उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न आरोपों को रद्द करने से इंकार कर दिया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी से अलबत्ता उन्हें लाभ ही हुआ है। अपने आदेश में न्यायमूर्ति विपिन संघी ने सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को ऐसे समय में खारिज करने के पीछे दिल्ली पुलिस के मकसद पर भी सवाल खड़ा किया था, जबकि मामले की सीबीआई जांच जारी थी।
न्यायमूर्ति संघी ने निचली अदालत को निर्देश जारी किया था कि वह सज्जन के खिलाफ सिख दंगा मामले में अदालती कार्यवाही तेजी के साथ बहाल करे।
पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हुई हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाने के दो मामलों में निरुद्ध हैं। एक मामला सुल्तानपुरी इलाके का है और दूसरा दिल्ली छावनी इलाके का।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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