लापरवाही से हुई मौत के लिए चिकित्सक जिम्मेदार : अदालत
अदालत ने हालांकि कहा कि प्रशासनिक लापरवाही की स्थिति में और मरीज को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल होने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।
न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा ने इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में महानगर दंडाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने कथित चिकित्सकीय लापरवाही के लिए अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा था। चिकित्सकीय लापरवाही के चलते 2007 में एक मरीज की मौत हो गई थी।
निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए ढींगरा ने कहा, "चिकित्सकों की व्यक्तिगत लापरवाही के लिए अस्पताल या कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"
न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा, "यदि इसमें कोई प्रशासनिक लापरवाही या बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में लापरवाही हुई है, और उसके कारण किसी मरीज को कोई नुकसान पहुंचा है या कोई गैर वयक्तिक लापरवाही का मामला हो तो, ऐसी स्थिति में अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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