खाद्य गुणवत्ता पर जल्द ही कानून लागू करेगी सरकार
अगरतला, 13 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार खाद्य पदार्थो और पेयजल की गुणवत्ता व मानकों को बनाए रखने के लिए जल्द ही एक कठोर कानून लागू करेगी, क्योंकि देश में होने वाली 80 प्रतिशत मौतें दूषित भोजन और पानी से संबंधित मानी जाती हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उप निदेशक एम.एस.करक ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर एक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून-2006 को जल्द ही लागू किया जाएगा। यह कानून विभिन्न कानूनों और आदेशों का समेकन करता है, जो अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मामलों की निगरानी करते रहे हैं।"
भारतीय जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान का जिक्र करते हुए करक ने कहा, "यह माना गया है कि 80 प्रतिशत सभी असमय मौतें दूषित भोजन और पानी के कारण होती हैं।"
करक ने कहा, "नया कानून लागू हो जाने के बाद वर्तमान समय में लागू आठ कानून अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे।"
करक ने कहा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954, फल उत्पाद आदेश-1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश-1973, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश-1974, खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश-1998 और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश-1992 जैसे विभिन्न केंद्रीय कानून एफएसएस कानून-2006 के लागू हो जाने के बाद अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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